Niyamawali
1 आज दिनांक 19/02/2026 से SCT में सदस्यता प्राप्त करने की उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष किया जा रहा है, जबकि एक बार सदस्य बन जाने के उपरांत 62 वर्ष उम्र तक सदस्यता बनाए रखने की अनुमति दी जा रही है। सदस्यों की 63 वर्ष उम्र पूरा होते ही स्वतः सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
2. सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप/टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ कर सूचनाओं से अपडेट रहना होगा। सूचना के अभाव में यदि आपके वैधानिकता पर कोई प्रभाव पड़ा तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।
3. समस्त सदस्यों की लॉक इन पीरियड 8 माह रहेगा। लॉक इन पीरियड में जारी समस्त सहयोग करना अनिवार्य है। लॉक इन पीरियड 8 माह से तात्पर्य है कि यदि कोई सदस्य 1 फरवरी को नियमानुसार रजिस्ट्रेशन किया, यदि उसी वर्ष उसकी मृत्यु 30 सितम्बर की रात 12 बजे से पूर्व तक हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सहयोग प्राप्त नहीं होगा
4. वैधानिक सदस्यता के लिए लॉक इन पीरियड तक के समस्त सहयोग करना अनिवार्य है एवं लॉक इन पीरियड के बाद कुल 90% सहयोग करना अनिवार्य है। सदस्यता से लेकर मृत्यु तिथि तक 2 वर्ष से अधिक समयांतराल की स्थिति में मृत्यु की तिथि से 2 वर्ष पूर्व के बीच हुए कुल सहयोग का 90% सहयोग होना चाहिए।
5. SCT द्वारा सदस्यों की सुविधा हेतु हेल्पलाइन नंबर 9598148596 जारी किया गया है, जिस पर कॉल/व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकता है एवं तकनीकी सहायता प्राप्त किया जा सकता है।
6. सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक राशि किसी सहयोग हो रहे/हो चुके नॉमिनी के खाते में भेज दिया तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नॉमिनी द्वारा वो धनराशि सीधे उस सदस्य के खाते में वापस करना पड़ेगा। गलती से भेजी हुई धनराशि को वापस कराने की गारंटी टीम नही लेगी किन्तु वापस करवाने हेतु सार्थक और पूर्ण प्रयास करेगी।
7. यदि किसी सदस्य द्वारा सदस्य बनने के बाद सहयोग नहीं किया गया या कुछ महीने/वर्षों सहयोग करने के बाद 1 या 1 से अधिक सहयोग छोड़ दिया, परिणामस्वरूप 90% सहयोग के दायरे में भी नहीं आता है या अवैधानिक हो जाता है, ऐसे स्थिति में लगातार 8 माह सहयोग करके और 8 माह का समय पूरा करके पुनः वैधानिक सदस्यता प्राप्त कर सकता है।
8. सदस्य द्वारा आत्महत्या की स्थिति में कोई आर्थिक सहयोग हेतु अपील नहीं की जाएगी। आत्महत्या के अलावा सभी तरह के मृत्यु पर आर्थिक सहयोग की अपील की जाएगी।
9. यदि सदस्य द्वारा बनाए गए नॉमिनी ने ही खुद सदस्य की हत्या की है तो ऐसे नॉमिनी को आर्थिक मदद नहीं किया जायेगा। ऐसे परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वविवेक से संस्थापक मंडल दिवंगत सदस्य के यथोचित नॉमिनी का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
10. SCT सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में आर्थिक सहयोग करवाती है इसलिए सहयोग प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी व्यक्ति या सदस्य के पास नहीं होगा।
11. कोई भी सदस्य SCT के खिलाफ दुष्प्रचार या अफवाह फैलाता है, बिना साक्ष्य या आकड़े प्रस्तुत किए आरोप लगाता है तो टीम उसकी सदस्यता रद्द करने व विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।
12. SCT के किसी पदाधिकारी के साथ कोई सदस्य अभद्र व्यवहार करते हुए या SCT विरोधी गतिविधि में लिप्त पाया गया तो पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उक्त सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
13. स्ट को दिए गए वार्षिक 50-1000 रुपए दान से निम्नलिखित कार्यों में खर्च किया जायेगा।
• वेबसाइट के निर्माण और संचालन में
• जिला और प्रदेश कार्यालय खर्च हेतु
• जिला और प्रदेश हेल्पलाइन नंबर पर नियुक्त स्टाफ को मानदेय देने में
• दिवंगत सदस्य के घर स्थलीय सत्यापन में
• प्रचार प्रसार और सदस्यता अभियान में
• समय समय पर नई तकनीकी लाने में ताकि प्रक्रिया पारदर्शी के साथ साथ आसान बन सके।
• उत्तरप्रदेश के जरूरतमंद व्यक्तियों/छात्रों के हित में विभिन्न प्रकार का सहयोग करने में
14. यदि SCT का कोई वैधानिक सदस्य अपनी उम्र सीमा 62 वर्ष आयु सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है और इस कारण से उसकी SCT की सदस्यता स्वतः समाप्त होती है तो उक्त सदस्य की 62 वर्ष उम्र के बाद जब भी (उम्र की कोई बाध्यता नहीं) दुखद निधन होता है तो ट्रस्ट के खाते से 25000 रूपए उक्त के नॉमिनी को अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित अनुदान धनराशि 25000 रुपए ट्रस्ट में उपलब्ध बजट के आधार पर घट या बढ़ सकती है। “किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमावली की प्रति ही मान्य होगी।”
15. SCT समाज में सेवा, समर्पण और मानवीय संवेदना को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है — एक ऐसी दिशा में, जहाँ हर जरूरतमंद तक सहायता पहुँच सके और कोई भी पीछे न रह जाए।
16. कोई भी महिला या पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है, और जो किसी विभाग, संस्था या स्वतंत्र रूप से कार्यरत है, वह SCT की सदस्यता ग्रहण कर सकते है।